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कब्रस्तानों मे शव के साथ छेड़छाड़ करने वाला अय्युब खान गिरफ्तार

आरोपी ने पत्नी की हत्या के मामले मे आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद 03 बार कब्रस्तानों मे किया शवों के साथ छेड़छाड़

कब्रस्तानों मे शव के साथ छेड़छाड़ करने वाला अय्युब खान गिरफ्तार
आरोपी ने पत्नी की हत्या के मामले मे आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद 03 बार कब्रस्तानों मे किया शवों के साथ छेड़छाड़

खंडवा, जिला खड़वा मे दिनांक 19.05.25 तथा 21.09.25 को बडा कब्रस्तान थाना कोतवाली मे तथा दिनांक 17.05.25 को थाना मोघट रोड के ग्राम सिहाडा मे रात्री के समय अज्ञात व्यक्ति के व्दारा कब्र की मिट्टी व फर्सी हटाकर सिर व पैर तरफ से शव को निकालकर कब्रस्तान में कब्र के साथ अनैतिक रुप से छेड़छाड़ कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओ को आहत किया है। जिस पर से 03 अलग-अलग अपराध धारा 301 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर घटना दिनांक से थाना कोतवाली एवं थाना मोघट रोड की टीम के व्दारा आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही थी। इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय मे काफी नाराजगी थी तथा घटना घटित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा शहर एवं कब्रिस्तान मे लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तथा मुखबिर व्दारा मिली जानकारी के आधार पर आरोपी अय्युब खान पिता ईस्माईल खान उम्र 50 साल निवासी ग्राम मुंदवाडा थाना जावर जिला खण्डवा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्दारा पूछताछ पर बताया गया कि वह तांत्रिक क्रिया करने के लिये अमावस्या के दिन के समय कब्रस्तान की रैकी कर हाल ही में दफनायी गयी कब्र को चिन्हीत करके रात्री के समय कब्रस्तान में आकर उन्ही कब्र की मिट्टी को हाथ से खोदकर वह कब्र के अन्दर के शव को तांत्रिक क्रिया करने के लिये यह अपराध करता था। आरोपी के व्दारा कबूल किया गया है कि पूर्व मे दिनांक 19.05.25 को थाना कोतवाली के बडे कब्रस्तान मे तथा थाना मोघट रोड खण्डवा के ग्राम सिहाडा मे भी कब्र को उक्त अपराधी के व्दारा ही खोदा गया था तथा शव के साथ छेड़छाड़ किया गया।आरोपी पूर्व मे चोरी एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध कर चुका है।आरोपी पूर्व मे अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है। पत्नी की हत्या के मामले मे आरोपी दिनांक 15.05.25 को आजीवन कारावास की सजा काट कर केन्द्रीय जेल इंदौर से रिहा हुआ था। आरोपी के विरुद्ध अनेक गंभीर अपराध होने के साथ ही उसके द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने के कारण एन एस ए के तहत कार्यवाही की गई है।

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